पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन पर न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद विक्रय की कोशिशें ?,SDM कार्यकाल पर उठ रहे सवाल
मैहर अलाउद्दीन पब्लिक ट्रस्ट मैहर की बहुमूल्य संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में प्राप्त दस्तावेजों और न्यायालयीन आदेशों से यह स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट जबलपुर ने वाद क्रमांक WA-1310/2025 में अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस भूमि पर किसी तीसरे पक्ष को स्वामित्व अधिकार या हित (Third party interest or right) निर्मित करने पर स्पष्ट रोक लगा दी है इसके बाद की भू माफियों द्वारा जमीन विक्री की कर रहे कोशिश , इस जमीन के हो रहे एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट, ये नहीं है न्यायोचित , न्यायालय के आदेश के जमीन के दस्तावेजों में फेरबदल करने का प्रयास जारी ,भोले भाले लोगों के फसाने पर जुटे भू माफिया
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