उप लोक सेवा केन्द्र करही को 15 हजार के जुर्माने से किया दण्डित
मप्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र का मुख्य कार्य सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना होता है। गत माह अप्रैल में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश पर अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा करही द्वारा उप लोक सेवा केन्द्र करही का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उप लोक सेवा केंद्र करही का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन उप लोक सेवा केन्द्र करही द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाये जाने पर कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने आरपीएफ के तहत गौतम मेडिकल स्टोर्स लोक सेवा संचालक महेश्वर को 15 हजार रुपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि लोक सेवा केन्द्र का संचालन आरएफपी के तहत संचालित किया जाए। आरएफपी के तहत संचालन न पाये जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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