पुमनि कार्यालय, इंदौर ज़ोन (ग्रामीण),आईजी ने लोगों को नए कानून के बारे में बताया,थाना नौगांव (धार) पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल ,विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण भी कार्यक्रम में हुए शामिल

सिटी रिपोर्टर रोजी खान धार

पुमनि कार्यालय, इंदौर ज़ोन (ग्रामीण),आईजी ने लोगों को नए कानून के बारे में बताया,थाना नौगांव (धार) पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल ,विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण भी कार्यक्रम में हुए शामिल ।

एक जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुई नवीन आपराधिक विधि के निमित्त आज जिला धार के थाना नौगांव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, विधायक, धार द्वारा की गई । उक्त कार्यक्रम में श्री सरदार सिंह मेडा, जिला पंचायत अध्यक्ष, धार, श्री अनुराग, आईजी, इंदौर ज़ोन (ग्रामीण), श्री उमेश सोनी, विधिक सेवा सचिव, धार, श्री मनोज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, धार, वरिष्ठ अधिकारीगण, एनसीसी के बच्चे एवं आम नागरिक सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में श्री अनुराग, आईजी, इंदौर ज़ोन (ग्रामीण) द्वारा जन सामान्य को नए कानून के बारे में बताया ।

*प्रमुख बिंदु -*

1. नए कानून का उद्देश्य त्वरित *न्याय* देना है।

2. *जीरो एफआईआर -* किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर ।

3. *ऑनलाइन माध्यम* से भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज ।

4. अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में *डिजिटल प्रणाली* के प्रयोग को अपनाया गया है। जैसे – जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो – वीडियो ग्राफी।

5. पीड़ित को *विवेचना की प्रगति* से अवगत कराया जाएगा ।

6. बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग ।

उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आईजी श्री अनुराग द्वारा भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य नवीन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया ।

तीनों नवीन कानून की प्रमुख बातों को उल्लेखित करते हुए थाना नौगांव पर प्रदर्शनी लगाई गई थी ।

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