वसूली राशि जमा नहीं कराने पर तत्कालीन सरपंच व सचिवो के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी ,पंचायतों में गबन, रिकवरी की राशि जमा नहीं की, सीईओ कोर्ट ने दिये आदेश

रमाकांत वासुदेवराव मोरे

वसूली राशि जमा नहीं कराने पर तत्कालीन सरपंच व सचिवो के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी ,पंचायतों में गबन, रिकवरी की राशि जमा नहीं की, सीईओ कोर्ट ने दिये आदेश

खंडवा। निर्मल मंगवानी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायतो में तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों द्वारा वसूली राशि जमा नहीं कराने के कारण तत्कालीन सरपंच एवं सचिवो के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोडवाडी में वर्ष 2021-2022 में स्वीकृत सी.सी. रोड निर्माण राधेलाल के घर से सुनिल पाचोली के घर तक एवं नाली निर्माण बिहारी के घर से राकेश घर तक कार्य नहीं कराने के कारण ग्राम पंचायत गोडवाडी की तत्कालीन सरपंच श्रीमति संगीताबाई एवं तत्का. सचिव श्री कोमलराम सांगुले के विरूद्व म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 13.02.2024 को राशि रू. 603000/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सरपंच एवं सचिव द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच श्रीमति संगीताबाई एवं तत्का. सचिव श्री कोमलराम सांगुले ग्राम पंचायत गोंडवाडी के विरूद्व मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

         इसके अलावा जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत इस्लामपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों में अनियमितता बरतने के कारण ग्राम पंचायत इस्लामपुर की तत्कालीन सरपंच श्रीमति रामईबाई, तत्का. सचिव श्री मधु साकले एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री मुशर्रफ मिया के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 28.03.2024 को राशि रू. 202458/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच श्रीमति रामईबाई, तत्का. सचिव श्री मधु साकले एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री मुशर्रफ मिया ग्राम पंचायत इस्लामपुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

       इसी तरह जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाचम्बा में वर्ष 2021-22 में 15 वॉ वित्त आयोग से स्वीकृत नाली निर्माण माताजी मंदिर से अनूपसिंह की चक्की की ओर एवं सी.सी. रोड निर्माण इंदिरा आवास से आगंनवाडी भवन की ओर कार्य नही कराने के कारण ग्राम पंचायत पाचम्बा के तत्कालीन सरपंच श्री अशोक चौहान एवं तत्का सचिव श्री मधु साकले के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 01.03.2024 को राशि रू. 325000/- का वसूली आदेश पारित कर राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सरपंच एवं सचिव द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच श्री अशोक चौहान एवं तत्का. सचिव श्री मधु साकले के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

         इसी तरह जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलाईखेडा में पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत सी.सी. रोड छन्दुलाल पडल्या के घर से चंपालाल के घर तक कार्य पर राशि आहरित कर कार्य नहीं कराने के कारण ग्राम पंचायत भिलाईखेडा की तत्कालीन सरपंच श्रीमति कमलाबाई के विरूद्व म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 02.11.2023 को राशि रू. 40000/- का वसूली आदेश पारित किया गया था। लेकिन सरपंच द्वारा वसूली राशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच श्रीमति कमलाबाई ग्राम पंचायत भिलाईखेडा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

         इसी प्रकार जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिचखेडा में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में स्वीकृत सी. सी. रोड बैनीराम के घर से मेन रोड तक, पक्की नाली निर्माण सुखराम नत्थू के घर से रशीद के घर तक एवं पक्की नाली निर्माण दयाराम नत्थू के घर से फरीज काजू के घर तक कार्य नहीं कराने के कारण उक्त की राशि रू. 137961 की वसूली हेतु तत्कालीन सरपंच श्री साबु‌द्दीन करीम खान ग्राम पंचायत चिचखेडा के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 28.03.2024 को वसूली आदेश पारित किया गया था। लेकिन सरपंच द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच श्री साबुद्दीन करीम खान ग्राम पंचायत चिचखेडा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

       इसके अलावा जनपद पंचायत पुनासा अन्तर्गत ग्राम पंचायत बडनगर रैयत में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत भवन निर्माण कार्य नही कराने के कारण ग्राम पंचायत बडनगररैयत के तत्कालीन सरपं पटेल के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन 27.03.2024 को राशि रु. 183561/- का वसूली आदेश पारित किया गया था, लेकिन वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच श्री हरेराम पटेल बडनगररैयत जनपद पंचायत पुनासा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!