मोहन शर्मा SJ न्यूज एमपी
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
संभाग रवींद्र कुमार सिंह ने आगर-मालवा जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय बीजा नगरी में पदस्थ रहमत बानो मंसूरी द्वारा मप्र राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मप्र सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के नियम-6 में संशोधित प्रावधान का पालन नहीं किए जाने पर उन्हें मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-10 (9) के तहत सेवा से पदच्युत करने की दीर्घशास्ति से दंडित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि उक्त प्रावधान अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
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