पंच, सरपंच तथा जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन-2023
कलेक्टर अरविंद दुबे ने आम/उपनिर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज़ एमपी
लोकेशन रायसेन
रायसेन मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2023 की घोषणा कर दी गई है। रायसेन जिले में ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच पद एवं जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2023 की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा निर्वाचन क्षेत्रें में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो कि जिले में ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन चुनाव वर्ष-2023 समाप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति या समूह पंच, सरपंच तथा जनपद पद के आम/उपनिर्वाचन के दौरान जिले के उन ग्राम पंचायतों की सीमा क्षेत्र में जहां पंच, सरपंच तथा जनपद पद का निर्वाचन होना है, में संबंधित अनुभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार की अनुमति के न तो कोई जनसभा करेगा और न ही जनसभा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। ना ही ऐसा कोई जनसमूह एकत्र करेगा जिससे सामाजिक समरसता व स्थानीय शांति प्रभावित हो। इसी प्रकार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी सहित कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार जैसे धारिये, फरसे, तलवार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा। ना ही उन्हें लेकर चलेगा एवं ना प्रदर्शित करेगा, लेकिन उपर्युक्त प्रतिबंध पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप में अनुमति दी गई होए पर लागू नहीं होगा।
इसी प्रकार आम/उपनिर्वाचन वर्ष-2023 अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति द्वारा रैली/लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति व व्यक्ति समूह पम्पलेटए बैनर या अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यम का प्रयोग करके प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में न तो कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह मतदान के दौरान जिले में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए उद्देश्य से ऐसे किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेगा जो समाज विरोधी हो और जिससे स्थानीय समरसता विखण्डित हो और परिणामस्वरूप लोकशांति प्रभावित हो।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा कोई व्यक्ति समूह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आचार संहिता जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक है, रायसेन जिले के सीमाक्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए ना तो किसी को उत्प्रेरित करेगा और ना स्वयं उसका उल्लंघन करेगा। यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 144(2) के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पंचायत के पंच, सरपंच तथा जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन चुनाव की प्रक्रिया समाप्ति तक रायसेन जिले की जहां आम/उपनिर्वाचन सम्पन्न होना है, के क्षेत्रांतर्गत समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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