बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद आम/उपनिर्वाचन समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र की सीमाएं कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद आम/उपनिर्वाचन समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र की सीमाएं कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज़ एमपी

लोकेशन रायसेन

रायसेन मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2023 की घोषणा कर दी गई है। रायसेन जिले में ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच पद एवं जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2023 की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले के उन राजस्व सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण आम/उपनिर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद हेतु आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2023 के दौरान प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जनपरेशानिया, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविन्द कुमार दुबे द्वारा जिले के उन राजस्व सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण आम/उपनिर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच तथा जनपद पद का निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना संबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(घ) अंतर्गत सम्पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नियमानुसार शर्तो के आधार पर प्रदान कर सकेंगे। आम सभाए जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रदान की जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, टैक्सी, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा प्रचार-प्रसार करने या विर्निदिष्ट अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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