विवाह समारोहों के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने गुना केातवाली में मैरिज गार्डन एवं होटल संचालकों की बैठक आयोजित
वर्तमान में विवाह-समारोहों, सामाजिक आयोजनों एवं बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों का समय चल रहा है । इस दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी के द्वारा विवाह आयोजकों, मैरिज गार्डन संचालकों आदि के लिए एडवायजरी जारी की गई है । इसी तारतम्य में आज दिनांक 01 नवम्बर 2025 को गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान के द्वारा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी मैरिज गार्डन/वाटिकाओं/बैंक्वेट हॉल/ होटल/धर्मशाला आदि के संचालकों की बैठक आयोजित की गई । बैठक में आगामी विवाह सीजन को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए ।
बैठक में निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए –
सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य :-
सभी मैरिज गार्डन, होटल, ध पार्किंग स्थलों पर नाइट विज़न सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं तथा हर समय चालू अवस्था में रखे जाएं । जहां कैमरे स्थापित नहीं हैं, वहां 15 दिवस के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए ।
शस्त्र प्रदर्शन एवं हर्ष फायरिंग पूर्णतः प्रतिबंधित :-
विवाह एवं किसी भी सामाजिक समारोह में किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन द्वारा शस्त्र लेकर चलना, उनका प्रदर्शन करना अथवा हर्ष फायरिंग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है । कोई भी संचालक अपने परिसर में शस्त्रों सहित आगंतुकों को प्रवेश नहीं देगा एवं हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा । आयोजन स्थलों पर स्पष्ट स्थानों पर बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए कि “यहां अस्त्र–शस्त्र लेकर प्रवेश न करें ।”
अंडरटेकिंग अनिवार्य :-
कोई भी परिसर संचालक बिना यह लिखित अंडरटेकिंग प्राप्त किए कि आयोजन के दौरान शस्त्र प्रदर्शन / हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी और इस प्रकार के किसी भी आयोजन हेतु परिसर किराये पर नहीं देगा । यदि संचालक को किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि / हर्ष फायरिंग / शस्त्र प्रदर्शन होने की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा । सूचना न देने की स्थिति में प्रबंधक/संचालक के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
डीजे एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्देश :-
सभी संचालकों को डीजे संचालन एवं ध्वनि विस्तारक उपकरणों के उपयोग के संदर्भ में निर्धारित समय सीमा तथा ध्वनि सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ।
पार्किंग व्यवस्था :-
सभी आयोजन स्थलों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होगी । सड़क पर वाहनों की पार्किंग सख्त वर्जित है, ऐसा पाए जाने पर संचालकों पर कार्यवाही की जाएगी ।
बैठक के अंत में थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान ने सभी संचालकों से सहयोग की अपील की गई और आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए सतत रूप से प्रतिबद्ध है ।
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