उज्जैन पुलिस की मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, उज्जैन अवैध क्लिनिक संचालन तथा चिकित्सकीय लापरवाही के चलते नवजात शिशु मृत्यु प्रकरण में मुख्य आरोपीया महिला डॉक्टर को थाना पवासा पुलिस ने किया गिरफ्तार
उज्जैन पुलिस की मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, उज्जैन अवैध क्लिनिक संचालन तथा चिकित्सकीय लापरवाही के चलते नवजात शिशु मृत्यु प्रकरण में मुख्य आरोपीया महिला डॉक्टर को थाना पवासा पुलिस ने किया गिरफ्तार
उज्जैन पुलिस द्वारा जिले में अवैध क्लिनिक संचालन एवं बिना वैध डिग्री के प्रसूति एवं उपचार के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु के गंभीर प्रकरण में थाना पंवासा पुलिस द्वारा उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है।
दिनांक 09.03.2025 को थाना पंवासा क्षेत्र में नवजात शिशु की संदिग्ध मृत्यु होने पर धारा 194 BNS के तहत मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई थी।
जांच के मैं प्रसूता माला पति संजु मालवीय निवासी ग्राम सदावल को उसकी परिजनों द्वारा डिलीवरी के लि पाण्ड्याखेड़ी स्थित खुशी क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ तैयबा शेख की बिना किसी वैध डिग्री एवं क्लिनिक पंजीयन के प्रसव कराया गया।
प्रसूति के दौरान आरोपीया द्वारा दिए गए इंजेक्शन एवं उपचार में गंभीर लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मृत्यु होना पाया गया।
जांच में सामने आए तथ्य*–
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार—
01. आरोपी तैयबा शेख के पास प्रसूति/ऐलोपैथिक उपचार हेतु कोई वैध चिकित्सीय डिग्री नहीं है।
02. आरोपियों द्वारा खुशी क्लिनिक तथा आशीर्वाद मेडिकल एवं सर्जिकल क्लिनिक बिना पंजीकरण के संचालित होना पाया गया।
शिकायत पर मेडिकल टीम द्वारा थाना पवासा पर दिनांक 09.10.2025 को आरोपियां के विरुद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध कराया गया तथा आरोपियां द्वारा संचालित दोनों क्लिनिक सील किए गए। आरोपीया नियम विरुद्ध मरीजों का उपचार कर अवैध लाभ अर्जित कर रही थी।
पुराने अपराध भी निकले
आरोपीया के विरुद्ध निम्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया—
धारा 61, 125, 105 BNS
म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम धारा 24
म.प्र. उपचार्य गृह अधिनियम 1973 संशोधन 2008 की धारा 3
म.प्र. चिकित्सा संस्था नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 8(2)
गिरफ्तारी–
जांसापुरा क्षेत्र में सर्चिंग की गई। जहां एक महिला संदेहास्पद अवस्था में गली में घूमती मिली, जो पुलिस को देखकर भागने लगी। महिला को महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, व महिला का नाम पता पूछते उसने अपना नाम तैयबा शेख पति अमर कुशवाह उम्र 35 वर्ष निवासी पाण्ड्याखेड़ी उज्जैन बताया।
आरोपीया को विधि अनुसार गिरफ्तार कर थाना पंवासा लाया गया, जहाँ उससे विस्तृत पूछताछ जारी है।
आगे की कार्रवाई
आरोपिया से चिकित्सकीय दस्तावेजों की जांच ,अवैध मेडिकल नेटवर्क एवं नर्सों की भूमिका की जांच की जा रही है । पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी में लिया जाएगा।
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