मोहन शर्मा SJ न्यूज एमपी
जबलपुर। हाई कोर्ट ने जनजातीय कार्यविभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चlर शिक्षकों के अभ्यावेदन के निराकरण तक उन्हें सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना न दें न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अधिकारियों को 30 दिन में अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करने निर्देशित किया है। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी अरविंद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने भी सीएम राइज स्कूल चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। याचिकाकर्ताओं ने विभाग को अभ्यावेदन देकर अंडरटेकिंग दी है कि वे सीएम राइज स्कूल में नहीं जाना चाहते। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान स्कूल से रिलीव कर सीएम राइज में भेजा जा रहा है। चूंकि ऐसा करना मनमानी है, अत: हाई कोर्ट की शरण ली गई है। कायदे से जब तक उनकी शिकायत दूर न हो जाए किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह मांग मंजूर कर ली।
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