बावड़ियों, कुओं एवं खुले बोरिंग से जन सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश खुले बोरवेल पाये जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही
बावड़ियों एवं कुओं पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण के कारण तथा खुले बोरिंग से जन सुरक्षा को खतरा होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे बोरवेल जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, उनमें मिट्टी धसक जाने से खतरनाक हो जाते है और बोरवल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई है। इसी प्रकार कुओं तथा वावडियों के ऊपर फर्शी-गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांकीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते है जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई है। खरगोन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियां, कुओं, खुले बोरिगः का सर्वे संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाकर सूची संधारित कर सूची में स्थल का नाम, भूमि स्वामी का नाम, सर्वे नंबर अंकित करते हुए फोटोग्राफ भी संधारित किया जाए।
बावड़ी व कुएं या अन्य किसी गहरी संरचना पर अतिक्रमण किया गया हो, कमजोर छत बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसा प्रकार से ढंक दिया हो, या कोई दीवार आदि निर्मित कर घातक स्थिति उत्पन्न की गई हो, तो उसे भी पृथक से खतरनाक संरचना की सूची में रखा जाएगा। खतरनाक संरचना की सूची के प्रत्येक मामलों में तत्काल नियमों एवं अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाए जाएं एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति या संस्था के माध्यम से सुनिश्चित किये जाएं।
जिले में स्थित सभी ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कुएं के पास निर्माण के समय विवरण के साथ साइनबोर्ड पर निर्माण कुएं के निर्माण व पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता। उपयोगकर्ता एजेंसी कुएं के मालिक का पूरा पता लिखा होना चाहिए। ट्यूबवेल खनन उपरांत केसिंग पाइप को स्टील की प्लेट से वेल्डिंग करके या बोल्ट-नट के साथ मजबूत केप लगाया जाना अनिवार्य है। निर्माण के दौरान कुएं के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध खड़ा करना होगा।
कुएं के आवरण के चारों ओर 0.50ग्0.50ग्0.60 मीटर के (जमीनी स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और जमीन के स्तर से 0.30 मीटर नीचे) जुगत मुंडेर सीमेंट एवं कांकीट प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए। कुएं के ठीक संयोजन के लिए स्टील प्लेट को वेल्डिंग करके या बोल्ट और नट्स के साथ केसिंग पाइप पर एक मजबूत कैप लगाया जाए। पंप मरम्मत के मामले में में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाए।
कार्य पूरा होने के बाद मिट्टी के गड्ढो और नालियों को भरा जाए। छोड़े हुए बोरवेलो को नीचे से जमीनी स्तर तक मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकड, ड्रिल व कटिंग आदि से भरना होगा। किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग कार्य पूरा होने पर जमीन की स्थिति को ड्रिलिंग शुरू होने से पहले की तरह बहाल किया जाए। यह कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पालिका नगरीय निकाय, नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य पर व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल करेंगे।
ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल तथा कुएं/बावडियो पाटने से निर्देशों का पालन नहीं किया है की सूची आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा सूची प्राप्त कर ऐसे भूमि स्वामी, बोरवेल खननकर्ता के विरुद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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