नाबालिग से बलात्‍कार करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन सश्रम कारावास

चंद्रशेखर राठौड़ झाबुआ

नाबालिग से बलात्‍कार करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन सश्रम कारावास

झाबुआ …… माननीय विशेष अपर सत्र न्‍यायालय (पॉक्‍सो एक्‍ट) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी सादु पिता राजु उर्फ राजिया मैडा उम्र 19 वर्ष निवासी मलवान झाबुआ को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं राशि रू.14000/- अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण*

घटना दिनांक 16.04.2023 को फरियादियां ने रिपोर्ट किया कि मैं कल रात को मै व मेरा पति दोनो बड़ी लड़की, छोटा लड़का व छोटी लड़की, तीनो भाई-बहन को घर के बाहर सुलाकर रात्रि करीबन 09.00 बजे हम दोनो घर के पीछे खेत मे सोने चले गये थे। सुबह करीब 6.00 बजे में मेरी लड़की पीडिता जो कक्षा 3 में पढ़ती है जो रोते-रोते हमारे पास खेत मे आई। जिसको चेहरे पर सिर में चोटे लगी थी तो मैने पुछा क्या हुआ ये चोटे कैसे लगी तो लड़की पीडिता रोते हुए बोली की बुआ का लड़का सादु रात को मुझे तोक के (उठाकर) कोतेड़ा तरफ ले गया और और मेरे साथ गलत काम किया व सादु ने मुझे मारा। यह बात मुझे व मेरे पति को लड़की पीडिता ने बताई थी बाद मैने लड़की के शरीर पर चोटे देखी तो लड़की पीडिता को सिर में, गले मे व गाल पर चोटे लगी थी तथा निशान दिख रहे थे। मेरी ननद का लडका सादु हमारे यहां पर करीबन 10-15 दिन से रहा था। फरियादियां की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध धारा- 363, 323, 376(2)(च), 376(ए बी) भादवि व 5(एम)/6, 5(एन)/6 पाक्सो एक्ट की लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा शेष आवश्‍यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।

विचारण के दौरान माननीय विशेष अपर सत्र न्‍यायालय (पॉक्‍सो एक्‍ट) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 12.03.2025 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी सादु पिता राजु उर्फ राजिया मैडा उम्र 19 वर्ष निवासी मलवान झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.1000/- अर्थदण्‍ड,धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.2000/- अर्थदण्‍ड, धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.1000/- अर्थदण्‍ड, तथा धारा 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट 2012 में आजीवन सश्रम कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास से एवं रू.5000/- अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

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