रायसेन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी राजेन्द्र उर्फ बब्लू लोधी पिता तुलाराम लोधी निवासी वार्ड नम्बर-02 टेकापार कालोनी गैरतगंज थाना गैरतगंज जिला रायसेन को एक साल के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
आरोपी वर्ष 2017 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 16 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार आरोपी राजेन्द्र उर्फ बब्लू लोधी को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से एक साल के लिए निष्कासित किया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी विक्रम परोचे पिता स्व. बबलू परोचे निवासी वार्ड नम्बर-10 शांति नगर मण्डीदीप थाना मण्डीदीप जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2015 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 16 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार आरोपी विक्रम परोचे को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से एक साल के लिए निष्कासित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद दुबे द्वारा विभिन्न अपराधों में आरोपी अरविंद लोहद पिता महेश लोहट निवासी वार्ड नम्बर-10 शांति नगर मण्डीदीप थाना मण्डीदीप जिला रायसेन को तीन माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 12 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार आरोपी अरविंद लोहट को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से एक साल के लिए निष्कासित किया गया है। उपरोक्त आरोपी जिस जिले में निवास करेगा उस जिले के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को अपनी उपस्थिति के संबंध में निरंतर सूचित करेगा। आरोपी द्वारा निष्कासन/जिलाबदर की अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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