धरनावदा पुलिस ने रात्रि गस्त के दौरान राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले दो शिकारियों को दबोचा,शिकारियों की कार से मृत तीन मोर किये बरामद, कार को किया जप्त

मोहन शर्मा म्याना

धरनावदा पुलिस ने रात्रि गस्त के दौरान राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले दो शिकारियों को दबोचा,शिकारियों की कार से मृत तीन मोर किये बरामद, कार को किया जप्त

जिले की धरनावदा पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले दो शिकारियों को दबोचा है। जिनके पास से पुलिस ने कार से मृत तीन मोर बरामद कर कार को जप्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 29-30 जून की रात में धरनावदा थाना पुलिस को रूठियाई में रात्रि गस्त के दौरान एनएफएल रोड की ओर से एक कार तेजी से विजयपुर रोड तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी। जिस पर संदेह होने से पुलिस द्वारा अपने वाहन से उक्त कार का पीछा किया तो कार चालक द्वारा पुलिस वाहन को आगे निकलने के लिये साइड नहीं दी गई।

पुलिस द्वारा कार का 2-3 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ग्राम रघुनाथपुरा के पास दावतपुरा रोड पर जगह मिलते ही पुलिस द्वारा एक दम से ओव्हरटेक कर कार को रोक लिया गया। कार के रूकते ही कार में सबार दो लोग कार से फुर्ती में उतरकर भागने लगे। जिन्हें पुलिस फोर्स द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा। जिन्होंने पूछताछ पर अपने नाम जावेद खान पुत्र रहमत खान एवं शाहिब खान पुत्र अब्दुल लतीफ खान निवासीगण ग्राम शेखपुर थाना विजयपुर जिला गुना के होना बताये गय।

कार में क्या है पूछने पर उनके द्वारा कार में फसल का कचड़ा मारने की दबा रखी होना बताया। लेकिन जिनके पुलिस से इस तरह से भागने से उन पर संदेह होने से पुलिस द्वारा जिनकी कार की तलाशी ली गई तो कार की डिग्गी में जूट की एक बोरी व एक कार्टून रखा मिला। जिन्हें खोलकर चैक करने पर कार्टून में कचड़ा मारने की दबा तथा बोरी से मृत तीन मोर (एक बड़ी व दो छोटी) बरामद हुई। मृत मोरों के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा मोरों को शिकार कर लेकर आना बताया गया।

चूंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है और जिसका शिकार करना अथवा मारना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय होने से दोनों आरोपियों सहित तीनों मृत मोरों को रूठियाई चौकी लेकर आये और रात्रि में ही इसकी सूचना राघौगढ़ वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन अमला तत्काल रुठियाई पुलिस चौकी पंहुचा। चूंकि मोर वन्य प्राणी होने के साथ ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिये वन विभाग के अधिकारियों के बताए प्रोटोकॉल अनुसार पुलिस द्वारा मामले में वैधानिक कार्यवाही करते हुए मोर का शिकार करने वाले दोंनो आरोपी जावेद खान एवं शाहिब खान के विरूद्ध धरनावदा थाने में अप.क्र. 238/24, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 6 एवं 51 के तहत अपराध दर्ज किया गया तथा आरोपियों के कब्जे से शिकार में उपयोग की गई कार एवं कचड़ा मारने की दबा का एक कार्टून जप्त कर प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिन्हें न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों द्वारा शिकार की हुई तीनों मृत मोरों का न्यायालय से अनुमति लेकर वन विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार राघौगढ़ तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा विधिवत दाह संस्कार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में टीआई राजेन्द्र सिंह चौहान, सीताराम धुर्वे, दिलीप सेन, रघुवीर सिंह, सत्येन्द्र गुर्जर, राजू पाल, प्रदुम्न शर्मा एवं सुंदर रमन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

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