भीकनगांव में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन,राजीनामा योग्य प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण कराने की अपील
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के निर्देशानुसार 11 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में सिविल न्यायालय भीकनगांव में 07 मई को विधिक जागरूकता शिेेेेविर का आयोजन किया गया।
जिसमें अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव श्री केके निनामा द्वारा कार्यकम का शुभारंभ कर न्यायालय परिसर में जनमानस को संबोधित करते हुये कानून से संबंधित अपराध एवं उससे बचाव से अवगत कराया। उन्होंने राजीनामा योग्य प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में राजीनामें के माध्यम से निराकरण करने की समझाईश दी।
शिविर में बताया गया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मौजूद मतभेद पूरी तरह से खत्म होकर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण होता हैं। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम, प्रीलिटिगेशन प्रकरण बैंक, संपत्ति कर, बिजली, जल कर सहित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किया जाता हैं।
इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड भीकनगांव श्री राजेन्द्र अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड भीकनगांव सुश्री साक्षी शुक्ला, ट्रैनी जज श्री मोहम्मद शैफी तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मौजूद मतभेद पूरी तरह से खत्म होकर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण होता हैं। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम, प्रीलिटिगेशन प्रकरण बैंक, संपत्ति कर, बिजली, जल कर सहित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किया जाता हैं।
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