मतदाता सूचना पर्चियों का 04 मई से घर-घर होगा वितरण
मतदाताओं को बांटी जाएगी क्यूआर कोड वाली वोटर इन्फर्मेशन स्लिप
मतदाताओं की सुविधा के लिए खरगोन-बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल आठों विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण 04 मई से प्रारंभ होगा। मतदाताओं को विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जायेंगी। मतदाता सूचना पर्ची (वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप) का वितरण 10 मई तक किया जायेगा।
लोकसभा चुनाव के लिये मतदाता पर्चियों में या मतदाता सूचना पर्ची (वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप) पर एक तरफ मतदाता का विवरण, मतदान केंद्र का स्थान, मतदान की तिथि, समय और मतदान केंद्र स्थान का नक्शा होगा। साथ ही मतदान के लिए ‘क्या करें‘ और ‘क्या नहीं करें‘ से संबंधित जानकारी मुद्रित की गई है। मतदाता सूचना पर्ची पर क्यू आर कोड भी अंकित किया गया है, ताकि ‘बूथ ऐप्प‘ का उपयोग कर संबंधित भाग के निर्वाचन के विवरण को खोजने अथवा मिलाने में मदद प्राप्त की जा सके। क्यू आर कोड की जानकारी को वोटर हेल्प लाइन ऐप्प की मदद से भी देखा जा सकेगा। क्यू आर कोड स्कैन करने पर वही जानकारी होगी, जो मतदाता सूचना पर्ची पर प्रिंट की गई है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता सूचना पर्ची के वितरण कार्य बी एल ओ द्वारा किया जायेगा। इस दौरान राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता बी एल ओ के साथ जा सकते हैं। मतदाता सूचना पर्ची के वितरण को सुनिश्चित करने बी एल ओ द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्ची पर बी एल ओ के मूल हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची को परिवार के किसी ऐसे वयस्क मतदाता को ही सौंपा जा सकेगा, जो स्वयं एक मतदाता हो। बीएलओ सूचना पर्ची प्राप्त करने की पावती के रूप में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, जिसे मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। बीएलओ या किसी अन्य व्यक्ति को मतदाता सूचना पर्ची के थोक में वितरण की अनुमति नहीं होगी।
आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचना पर्ची के वितरण के दौरान यदि मतदाता के घर में ताला मिलता है तो बीएलओ द्वारा पर्ची का वितरण नहीं किया जायेगा। सभी अवितरित मतदाता सूचना पर्चियां बीएलओ को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को वापस करना होगा, जो इन्हे सील बंद लिफाफे में सुरक्षित रखेंगे। रिटर्निंग अधिकारी को वापस करने के बाद मतदाता सूचना पर्ची का आगे कोई वितरण नहीं किया जायेगा।
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