अवैध शराब बिक्री करने वाले 12 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही,तथा जिले मे 168 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

शेख आसिफ ब्यूरो खण्डवा

अवैध शराब बिक्री करने वाले 12 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही,तथा जिले मे 168 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

 पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेन्द्र तारणेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी के मार्ग दर्शन मे आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला खंडवा मे प्रतिदिन वारंटियों की धर पकड़ की जा रही है जिसके तहत दिनांक 03.04.24 को कुल 22 गिरफ्तारी वारंट, 02 स्थाई वारंट, 32 जमानती वारंट, 67 समंस जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग अलग न्यायालय के तामील किये गए।

                    जिले मे कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध 11 अलग अलग आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किये गये है एवं कुल 195 लीटर अवैध देसी प्लेन व महुआ की शराब कुल कीमती 31100 रूपये जप्त की गई है। थाना जावर मे आरोपी सोनू उर्फ आसिफ पिता युसुफ जातिं मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मूँदी के कब्जे से एक हीरो होण्डा सी डी डान मोटर साईकिल क्र MP 47 BA 2133 कीमती 50000/- रु व 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 9000/-रु की जप्त की गई है एक अन्य फरार आरोपी दिलीप पिता आनन्दराम जाति बलाही निवासी बांगरदा थाना मूँदी मोके से भाग गया दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ।

                   थाना कोतवाली के आरोपी अमन पिता हनीफ खान जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी घासपुरा के कब्जे से 15 सटटा अंक लिखी पर्चिया, एक लीड पेन, एक कार्बन का टुकडा व नगदी 320 रूपये एवं एक लोहे का धारदार नोकदार छुरा जप्त किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं 25बी आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। थाना हरसूद के आरोपी हेमराज पिता रामअवतार नायक उम्र 35 साल निवासी ग्राम उण्डैल आरोपी को एक लोहे का धारदार छुरा लेकर घुमते पकडा जप्त किया गया। पकड़े गए सभी आरोपीयो के विरूद्ध अवैध रूप से लोहे का छुरा लेकर सार्वजनिक स्थान पर घूमते पाये जाने से 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

                      जिले मे यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाने वाले तथा अन्य यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले 89 वाहन चालको के विरुद्ध एम. व्ही. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं समन शुल्क 36300 रुपये वसूल किए गए है।

                      जिले के विभिन्न थानो मे कुल 168 असामाजिक तत्त्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 107,116 (3) जा.फौ. के तहत 142 प्रकरण 144 व्यक्तियों के विरुद्ध, 110 जा. फौ. के तहत 08 प्रकरण 08 व्यक्तियों के विरुद्ध, 151 जा. फौ. के तहत 15 प्रकरण 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

                     थाना कोतवाली के आरोपी शिवम पिता मंशाराम प्यासे जाति चमार उम्र 19 साल निवासी संजय नगर हरीश किराना दुकान के पास थाना पदमनगर जिला खंडवा के कब्जे से 05 सटटा अंक लिखी पर्चिया व नगदी 560 रूपये जप्त किये, आरोपी सुदामा उर्फ छोटु पिता दौलत जाति कोरकु उम्र 19 साल निवासी संजय नगर खंडवा के कब्जे से 05 सटटा अंक लिखी पर्चिया व नगदी 820 रूपये जप्त किये गए, सतीश पिता बद्री प्रसाद पाल उम्र 59 निवासी छोटी नदी हनुमान मंदिर के पास खंडवा के कब्जे से 05 नग सट्टा पर्ची एवं 650 रूपये नगदी जप्त किए गये कोतवाली के उपरोक्त तीनों मामले मे जयश उर्फ लालू शर्मा निवासी दादाजी वार्ड खंडवा

 को धारा 4 (क ) जुआ एक्ट एवं 109 आईपीसी का आरोपी बनाया गया है । थाना मोघ़ट रोड के आरोपी शेख आजम पिता शेख शादिक उम्र 32 साल निवासी मोघट थाने के पीछे खंडवा, आरोपी शेख गब्बर उर्फ मिंण्डा पिता सुलेमान उम्र 40 साल निवासी मोघट थाने के पीछे खंडवा उक्त आरोपीगणो के कब्जे से 04 संट्टा अंक लिखी पर्ची व एक लीड पेन व 1150/- रुपये नगदी विधिवत जप्त की गई । जिस पर से आरोपीयो के विरुद्ध धारा 4(क ) जुआ एक्ट एवं 109 आईपीसी का प्रकरण तैयार किया गया है। थाना पिपलेद के आरोपी सुनील पिता कुंरणसिंह जाति तडवा भील निवासी सरमेश्वर के कब्जे से स़ंट्टा पर्ची एंव नगदी 600रु जप्त किये गये, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।

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