फटाखा फैक्ट्री में मालिक एवं मुख्य आरोपी राजू अग्रवाल की जमानत हुई रद्द

ब्रजेश पाटिल हरदा

9926012663

 

*फटाखा फैक्ट्री में मालिक एवं मुख्य आरोपी राजू अग्रवाल की जमानत हुई रद्द*

 

हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक और हादसे के मुख्य आरोपी की शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत रद्द करवा दी गई । मुंबई के वकील द्वारा जमानत के लिए अपिल प्रस्तुत की गई थी । इसमें वकील नें आरोपी की किडनी ख़राब होने का तर्क दिया था। शासकीय अधिवक्ता विपिन सोनकर नें आरोपी की जमानत रद्द करवा दी।

हरदा शहर के बैरागढ़ क्षेत्र में 6 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री मे हुए भीषण हादसे मे 13 लोगो की जान चली गई। तो वहीं कई लोग घायल हो गए थे। जिसमे तीन आरोपियों को उसी रात गिरफ्तार कर अगले दिन से तीनो को जेल भेजा गया था। पटाखा फैक्ट्री हादसे का मुख्य आरोपी राजेश उर्फ़ राजू अग्रवाल तभी से जेल मे बंद है। मुंबई के वकील कुणाल तिवारी द्वारा आरोपी राजेश की जमानत की अपिल प्रस्तुत की गई। जिसमे आरोपी के वकील नें तर्क दिया की उनके फरियादि की दोनों किडनी फेल है उसके उचित इलाज के लिए जमानत मिलना न्याय उचित है। लेकिन शासकीय अधिवक्ता विपिन सोनकर नें पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया की यह आरोपी पूर्व मे भी पटाखे मामले मे जेल जा चूका है और हर बार किडनी ख़राब होने का सहारा लेकर जेल से छूट जाता है। और फिर से पटाखे का काम शुरू कर देता है। जिसमे कई बार मासूम लोगो की जान चली गई। इसलिए आरोपी राजेश अग्रवाल की जमानत ख़ारिज कर दी जाए। न्यायालय नें दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद राजेश की जमानत रद्द कर दी।

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