यात्रीगण, नौकर व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी,धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

शेख आसिफ ब्यूरो खण्डवा

यात्रीगण, नौकर व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी,धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के.आर. बड़ोले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालको को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त किए नौकरों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!