किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन,या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी

*किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन*
*या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित*
*भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी*

छिन्दवाड़ा/ 05 नवंबर 2023/ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने बताया कि जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126-क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित

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