मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी,धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
शेख़ आसिफ़ ब्यूरो SJ न्यूज़ एमपी खंडवा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालको को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए नौकरो से संबंधित जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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सी-विजिल एप से आयोग रखेगा आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर,नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के किन्हीं भी मामलों की सी-विजिल एप से दे सकेंगे जानकारी।
शेख आसिफ ब्यूरो SJ न्यूज़ एमपी खंडवा
विधानसभा निर्वाचन 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन की सी-विजिल एप के माध्यम से कोई भी नागरिक जानकारी दे सकेगा। जानकारी मिलते ही आयोग द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस एप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है। प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता लागू होते ही यह एप सक्रिय हो गया है और 100 मिनट के अंदर शिकायत का निराकरण किया जायेगा। मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा, सी-विजिल एप का उपयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को सबसे पहले अपने एंड्रायड मोबाइल के प्ले स्टोर या एप्पल मोबाइल के एप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। कोई भी नागरिक घटनास्थल से 20 मीटर के अंदर से ली गई फोटो अपलोड कर सकता है। 5 मिनिट के अंदर किसी भी नागरिक को सी-विजिल एप पर फोटो अपलोड करनी होगी।
सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सर्वप्रथम जिला शिकायत कंट्रोलर (डीसीसी) के पास जाएगी। इसके बाद जिला शिकायत कंट्रोलर द्वारा यह शिकायत प्रारंभिक जांच उपरांत सही होने पर एफएसटी (फ्लांईंग स्क्वॉड टीम) के पास भेजी जाएगी। जांच टीम द्वारा शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने के उपरांत यथा-स्थिति का प्रतिवेदन निराकरण अधिकारी को भेजा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक दिशा-निर्देश का प्रतिवेदन संबंधित जांच टीम एफएसटी एवं जिला शिकायत कंट्रोलर को प्राप्त होगा।
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*निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए नियमों का पालन करने के निर्देश*
खण्डवा 25 अक्टूबर, 2023 – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए ‘‘रूल ऑफ लॉ‘‘ पालन किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से कार्य करना है। सभी मैदानी अधिकारियों, कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। इसी तारतम्य में आम जनता, राजनीतिक दलों एवं अन्य हित धारकों से सीधे सम्पर्क में आने वाले मैदानी अधिकारी, कर्मचारियों का यह दायित्व बनता है, कि वह विधानसभा निवार्चन 2023 के मद्देनजर अपनी प्रत्येक गतिविधि से पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की नजीर पेश करें। इसके लिए उन्हें ’’रूल ऑफ लॉ’’ का सिद्धांत अक्षरशः पालन करते हुये विभिन्न अधिनियम जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, सम्पत्ति विरूपण निवारण, कोलाहल नियंत्रण, मोटरयान, आबकारी, आर्म्स आदि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। प्रावधानों के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक अथवा दण्डात्मक कार्यवाही के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी थाना प्रभारी आदि जिम्मेदार दी गई है।
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*घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति किया जा रहा जागरूक*
खण्डवा 25 अक्टूबर, 2023 – विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले में आगामी 17 नवम्बर को मतदान होगा। जिले में शत प्रतिशत मतदान हो इसके लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदान करने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम गरबड़ी, गुंजली एवं ग्राम गुड़ी में ग्रामीणजनों को विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने एवं मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु शपथ दिलाई।
(फोटो संलग्न)
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*बुधवार को एक नाम निर्देशन पत्र जमा हुआ*
खण्डवा 25 अक्टूबर, 2023 – विधानसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र में एक नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पुनासा में जमा हुआ, जबकि खण्डवा, हरसूद एवं पंधाना विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एक भी नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री नारायण सिंह पिता चन्दर सिंह पटेल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
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