जघन्य सनसनीखेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा

जघन्य सनसनीखेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा

 

सचिन शर्माना से पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ने बताया कि

शशिकांत वर्मा) अपर सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी सुभाष को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 /- रू अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

थाना नानाखेड़ा के थाना छेत्र में 3 साल पहले शुभाष ने अपनी प्रेमिका की एक होटल में हत्या कर दी थी 13:08.2020 को फरियादी दुर्गेश द्वारा रिपोर्ट की थी रूम नं. 308 नटराज गेस्ट हाऊस मित्रनगर पुलिस कालोनी नानाखेडा उज्जैन 13.08.2020 के 11:30 बजे से 13:15 बजे के मध्य आरोपी सुभाष अपने साथ आटो में लडकी तनु पिता ऋषि परिहार उम्र 19 साल निवासी न्यू इन्द्रानगर उज्जैन को लेकर आया व रूम नं 308 नटराज गेस्ट हाऊस में रूका व करिबन ढेड दो घण्टे बाद बाहर निकला जिसके कपड़ो पर खून जैसे दाग धब्बे लगे हुए थे बोला कि अभी 05 मिनिट में आता हूँ और चला गया शंका होने पर फरियादी दुर्गेश ने रूम चैक किया तो उसके साथ आयी लड़की तनुपरिहार खून से लतपत होकर अचेत पड़ी थी. पुलिस के आने पर पता चला की उसकी हत्या की गई है। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी आरोपी सुभाष पिता आत्माराम पोरवाल उम्र 23 साल निवासी 103 न्यू इन्द्रानगर उज्जैन को दिनांक 14.08.2020 को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान पूर्ण कर 20.10.2020 का तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर माननीय (श्री शशिकांत वर्मा) अपर सत्र न्यायालय उज्जैन में

 

प्रकरण में निर्णय दिया ( शशिकांत वर्मा) अपर सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आज 15 /9/2023 को आरोपी सुभाष को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- रू के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

 

प्रकरण की विवेचना निरी. ओ. पी. अहिर तत्का० द्वारा थाना प्रभारी थाना नानाखेड़ा की

 

गई एवं माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री नीतेश कृष्णन व सपना सॉलकी ए.डी.पी.

 

ओ. उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

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