नरेन्द्र राय ब्यूरो चीफ रायसेन
कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिले में अनुपयोगी, मोटर नहीं डले हुए और बोर केप नहीं लगे हुए बोरवेल को मजबूती के साथ बंद करने के दिए आदेश
अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने पर कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत ऐसे बोरवेल जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है और जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है ऐसे बोरवेल के मकान मालिक/किसान/संस्था को उक्त बोरबेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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