विधानसभा सत्र के दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं रहने के निर्देश

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज़ एमपी

लोकेशन रायसेन

रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को विधानसभा सत्र के दौरान 10 जुलाई से 14 जुलाई 2023 तक बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सत्र समाप्ति तक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के न तो अवकाश पर प्रस्थान करेगा और न ही सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय छोड़ेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि अवकाश पर प्रस्थान करना अथवा सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय छोड़ना अनिवार्य हो तो कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृति के पूर्व प्रभारी अधिकारी स्थापना की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी कार्यालय प्रमुखों को विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर समय सीमा में भेजने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर नोडल अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर कलेक्टर कार्यालय को तीन दिवस में अनिवार्य रूप में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिवस में कार्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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