शेख़ आसिफ ब्यूरो SJ न्यूज़ एमपी खंडवा
खंडवा कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में फैसला सुनाते हुए नाबालिक गर्लफ्रेंड से शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। सजा विशेष न्यायालय प्राची पटेल ने आरोपी अभयसिंह पिता जसवंतसिंह (20) निवासी ग्राम लुन्हार थाना पिपलोद को सुनाई है। आरोपी ने नाबालिक प्रेमिका को कपड़े व ज्वेलरी का लालच दिया और भगाकर शादी कर ली थी। खास बात यह है कि, कोर्ट में पीड़िता ने घटना का समर्थन न करते हुए आरोपी का बचाव किया। लेकिन डी.एन.ए. रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 28 जून 2019 को रात के करीब 8 बजे 15 साल की लड़की शौच
के लिए घर से बाहर गई हुई थी। वह वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने आसपास गांव में तथा रिश्तेदारों में तलाश की। लेकिन बेटी नहीं मिली तो उसने थाना पिपलोद में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने 19 जुलाई 2019 को पीडिता को आरोपी अभयसिंह के कब्जे से दस्तयाब कर उसके बयान लिए। उसने बताया कि आरोपी अभयसिंह उसके घर आता जाता रहता था, उसकी बातचीत होती रहती थी, वे एक दूसरे को एक साल से जानते थे और एक-दूसरे से प्यार करते थे। यह बात उसके माता-पिता और आसपास के लोगों को पता चल गई। जिसके कारण उसके माता-पिता उसकी दूसरी जगह शादी की बात करने लगे। यह बात उसने आरोपी अभयसिंह को बताई ।
आरोपी अभयसिंह ने उसे घर के पास हैंडपंप पर पानी भरते देख लिया था।
अभयसिंह ने कहा, मैं तुझे कपडे, साडी और गहने दिलाउंगा। कही बाहर जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे ऐसा कहकर आरोपी अभयसिंह उसे पिपलोद तक पैदल लाया। उसके बाद पिपलोद से बस में बैठकर खंडवा गए। खंडवा से रेल में बैठकर चालिस गांव गए, वहां मजदूरी करते थे। बस स्टैंड के पीछे पन्नी डालकर रहते थे। बाद में शंकर मंदिर में फूलमाला डालकर में शादी कर ली। आरोपी अभयसिंह ने उसे चालिस गांव में पत्नी बनाकर रखा। आये दिन उसके साथ रेप करता था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस अभयसिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। चार साल बाद जाकर अब फैसला सुनाया गया।
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