सिलवानी,रिकॉर्ड में हेरफेर करने के मामले पटवारी को किया निलंबित किसान ने राजस्व रिकॉर्ड में छेड़खानी होने की थी शिकायत

रिपोटर- नरेन्द्र राय ब्यूरो चीफ Sj न्यूज़ एमपी रायसेन

लोकोशन-सिलवानी

एंकर रायसेन के सिलवानी में  जिला प्रशासन ने किसान की शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए हल्का पटवारी दीवान सिंह को निलंबित कर देवरी तहसील मुख्यालय में नियत किया गया है।
कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायसेन के आदेश क्रमांक 649/17 भू-अभि./स्था. / 2023 दिनांक 20 मार्च 2023 में अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिलवानी ने अपने पत्र क्रमांक / 1408 / रीडर – 1 / 2023 सिलवानी, दिनांक 19 मार्च 2023 के माध्यम से फादर पालपेरिम पिल्लई उर्फ फादर पाल पेरिमबुल्लई द्वारा फादर बिन्नी के.जे. आ के.वी. जोस निवासी पुष्पा हाईस्कूल, सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र. के द्वारा हल्का नं. 35, बेगवा कला ग्राम रम्पुरा खुर्द के सर्वे नं० 84, 88/1/1 के संबंध में प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि पटवारी हल्का नं. 35, बेगवा कला ग्राम रम्पुरा खुर्द के पटवारी दीवान सिंह के द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के सर्वे नं. 84 एवं 88/1/1 को वर्ष 2022-23 में राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतन किया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है।


पटवारी दीवान सिंह का उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम 1(i) (ii) (iii) के अनुसार घोर कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार दीवान सिंह पटवारी तहसील सिलवानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में दीवान सिंह पटवारी का मुख्यालय तहसील देवरी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में दीवान सिंह पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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