मोहन शर्मा SJ न्यूज एमपी
अनारक्षित और ओबीसी के शेष 13 प्रतिशत आरक्षण अनुसार बनेंगी दो अन्य सूची, न्यायालय के आदेश पर होगी इनकी भर्ती
भोपाल। लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नगरीय विकास सहित अन्य विभागों में उपयंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्धारित किया है कि 14 प्रतिशत ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के अनुसार भर्ती की जाएगी।शेष 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग से सूची बनेगी। न्यायालय में चल रहे 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर जब निर्णय होगा, उसके अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस व्यवस्था के आदेश एक-दो दिन में जारी हो सकते हैं।
प्रदेश में सरकार ने उपयंत्रियों के रिक्त पदों के लिए नवंबर 2022 में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा कराई थी। मंडल ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार चयन सूची जारी कर दी।इसके आधार पर भंडार गृह निगम, नगर निगम देवास, बुरहानपुर, सतना और मुरैना के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में नियुक्ति दे दी गई।
जल संसाधन विभाग में कार्यरत संविदा उपयंत्रियों ने चयन होने पर त्यागपत्र दे दिया पर उन्हें नई नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके कारण दो हजार 400 उपयंत्रियों की नियुक्ति अटक गई।
इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता से अभिमत मांगा था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह पूर्व में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति दी गई और शेष 13 प्रतिशत के लिए अलग सूची बनाई गई, वैसा ही इस मामले में भी किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अलग से सूची बनेगी और प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।
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