प्रसूति सहायता योजना के संबंध में निर्देश जारी

मोहन शर्मा SJ न्यूज एमपी

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन 31 मई तक किया जा रहा है। अभियान अवधि में प्रसूति सहायता योजना (नागरिक सेवा) के आवेदनों के निराकरण के संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (संबल योजना) दोनों में ही प्रसूति सहायता का लाभ प्रदाय किया जाता है। इस योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
अतः प्रसूति सहायता योजना के लंबित तथा नवीन आवेदनों का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-सीमा के अंतर्गत जिलों में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान अवधि में शिविरों तथा विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त होने वाले प्रसूति सहायता संबंधी समस्त आवेदन लोक स्वास्थ्य विभाग के उक्त उल्लेखित पदाभिहित अधिकारियों का तत्काल अंतरित किये जावें, जिससे निर्धारित समय सीमा में इनका निराकरण सुनिश्चित हो सके।

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