गुना समस्त प्रकार के चारे/घास एवं अन्य किस्म के चारे का गुना की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित ,कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री कन्‍याल द्वारा जारी किये प्रतिबंधात्‍मक आदेश

गुना – समस्त प्रकार के चारे/घास एवं अन्य किस्म के चारे का गुना की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित ,कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री कन्‍याल द्वारा जारी किये प्रतिबंधात्‍मक आदेश,

गुना जिले में समस्त प्रकार के चारे/घास, भूसा, ज्वार के डंठल, प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर जिला गुना की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात/परिवहन करने हेतु दिनांक 01.04.2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जो कि दिनांक 31.05.2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी था।

उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला गुना द्वारा अपने प्रतिवेदन द्वारा अवगत कराया है कि जिले में स्थित गौशालाओं के गौवंश एवं अन्‍य पशुओ हेतु चारे-भूसा की मांग पूर्ति हेतु चारे-भूसा के परिवहन पर प्रतिबंध की अवधि को 01 माह की वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं म0प्र0 चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पशुओं के आहार के रूप में उपयोग में लाने वाले समस्त प्रकार के चारे/घास, भूसा, ज्वार के डंठल, प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर जिला गुना की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित करते हुए आदेशित किया गया है –

• उपरोक्तानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी व्यक्ति, निर्यात उपरोक्त क्रम में से किसी भी प्रकार के पशुचारे का किसी भी वाहन, मोटर रेल एवं अन्‍य साधन से जिले के बाहर अपर जिला मजिस्‍ट्रेट गुना की अनुज्ञा-पत्र के बिना निर्यात एवं परिवहन नहीं करेगा।

• शासकीय उपयोग के लिये भूसा एवं पशुचारे का परिवहन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) की अनुमति से किया जावेगा ।

• अन्‍य जिले/राज्‍य से दूसरे जिले/राज्‍य में निर्यात होने वाले भूसा/चारा जोकि गुना जिले की सार्वजनिक सड़को से होकर निकलगें उन वाहनों पर अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

• प्राय: देखने में आया है कि वाहनों में अधिक मात्रा में भूसा भर कर परिवहन किया जाता है, तथा उक्‍त वाहन के पलटने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। वाहनों को क्षमता से अधिक मात्रा में भरने एवं भारी लदान (ओवरलोड) परिवहन करने पर प्रतिबंध किया जाता है।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 10 जून 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दिनांक 09 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा

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