गौवंश के परिवहन में लिप्त 05.10 करोड़ रुपये के 53 वाहन गौवंश सहित राजसात करने का आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रेखा राठौर ने सक्षम प्राधिकारी की वैद्य अनुज्ञा प्राप्त किये बगैर गौवंश का परिवहन करने में लिप्त पाये गए 53 नग वाहनों पर मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रुरता अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उन्हें गौवंश सहित शासन के हित में राजसात करने के आदेश दिए हैं। कुल 54 प्रकरणों में 123 आरोपियों से 53 नग वाहन एवं 484 नग गौवंश जब्त किये गए थे। राजसात किये गए वाहन एवं गौवंश की कुल कीमत 05 करोड़ 10 लाख 07 हजार 300 रुपये हैं।
मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रुरता अधिनियम के तहत थाना चैनपुर, महेश्वर, मेनगांव, बड़वाह, बलकवाड़ा, भगवानपुरा, बिस्टान, भीकनगांव, कसरावद, थाना कोतवाली खरगोन, गोगांवा, एवं ऊन में प्रकरण दर्ज कर गौवंशीय पशुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को गौवंश के साथ जब्त किया गया था। गौवंश के अवैध परिवहन पर इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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