भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख तक का मिलेगा ऋण
रायसेन अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। जिसमें उद्योग परियोजनाओं के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय हेतु 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल
samsat.mponline.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आदिवासी वित विकास निगम पर क्लिक करके योजना का ऑनलाईन आवेदन करना होता है।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो और न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रू से अधिक नहीं होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट भवन रायसेन में सम्पर्क किया जा सकता है।
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