टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत व्यावसाय के लिए योजना में 10 हजार से एक लाख तक ऋण
रायसेन अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र नागरिकों के लिए मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रू से एक लाख रू तक स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष तक की आयु के ऐसे सदस्य जो साक्षर हैं तथा आयकर दाता नहीं हैं, उन्हें योजना अन्तर्गत बैंक के माध्यम से सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के तहत ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा। आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल samsat.mponline.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आदिवासी वित विकास निगम पर क्लिक करके योजना का ऑनलाईन आवेदन करना होता है। विस्तृत जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित जिला जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कार्यालय, आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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