कसरावद से पिपलगोन डीसीएसएस लाईन निर्माण की दी गई अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत 132 केवी उपकेंद्र कसरावद से पिपलगोन तक डीसीएसएस लाईन निर्माण की अनुमति प्रदान की है।
कसरावद से पिपलगोन तक डीसीएसएस लाईन निर्माण के लिए ग्राम भीलगांव, चिचलाई, शाहबाद, कसरावद खुर्द, दोगांवा, काकरियावा, रंगोरी, मिर्जापुर, औरंगपुरा, बाड़ी, राजपुरा, खमलिया होते हुए लाईन निर्माण की अनुमति दी गई है। विद्युत पारेषण लाईन के नीचे टॉवर के दोनों ओर से बाह्य तारों के बीच की चौड़ाई भी स्थित भूमि के क्षेत्रफल का कलेक्टर गाईडलाइन के अनुसार बाजार मूल्य की 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। इस प्रकार दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति राशि होगी। भूमि पूर्ववत भूमि स्वामी के नाम पर भूमि स्वामी के हाथ में दर्ज रहेगी।
Leave a Reply