छिन्दवाड़ाः लोक सेवा केन्द्र संचालकों पर जुर्माना

बुद्धनाथ चौहान की खबर

छिन्दवाड़ाः लोक सेवा केन्द्र संचालकों पर जुर्माना

कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र चोरई, परासिया, उमरेठ, सौसर व पांढुर्णा के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 5 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को 2 मई 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब क्रमशः लोक सेवा केन्द्र चौरई के संचालक द्वारा 7 मई, लोक सेवा केन्द पांढुर्णा व उमरेठ के संचालकों द्वारा 8 मई तथा लोक सेवा केन्द्र परासिया व सौंसर के संचालकों द्वारा 9 मई को प्रेषित किया गया। प्राप्त जबाब संतोषजनक नहीं होने एवं आर.एफ.पी. की कंडिकाओं का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने के कारण 5 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों पर कलेक्टर श्री सिंह ने 30500 रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुये जुर्माने से दंडित किया है तथा 3 दिवस के भीतर जुर्माने की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा कर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में लोक सेवा केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र चौरई के निरीक्षण के दौरान आरएफपी में दिशा निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आरएफपी एनेक्सर-6 कडिका-5 ए-एच का उलंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र चौरई संचालक श्रीमति सरला तिवारी पर 5000 रूपये, लोक सेवा केन्द्र पाण्डुर्णा में ए केटागिरी के लिये कम से कम 5 कर्मचारियों (3 पुरुष कर्मचारी व 2 महिला कर्मचारी) की नियुक्ति के स्थान पर सिर्फ 3 पुरुष कर्मचारी नियुक्त कर आरएफपी एनेक्सर-6 कंडिका 5 ए-बी का उलंघन करने पर 5000 रूपये, लोक सेवा केन्द्र में साफ-सफाई, नागरिकों के लिये पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं पाये जाने पर 500 रूपये और आरएफ.पी. एनेक्सर 6 कंडिका 5 ए डब्ल्यू-8 का उलंघन करने पर और लोक सेवा केन्द्र में आरएफपी में दिये गये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं पाये जाने और आरएफपी एनेक्सर 6 कंडिका 5 ए-ए का उलंघन करने पर 5000 रूपये को मिलाकर लोक सेवा केन्द्र पांढुर्णा श्री मुसरूलाल नागले पर कुल 10500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार लोक सेवा केन्द्र परासिया में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर / यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आरएफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका 5 ए-एच का उलंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक परासिया श्रीमति मृदुला सिंह पर 5000 रूपये, लोक सेवा केन्द्र सौसर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आरएफ. पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उलंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक सौसर धनराज खन्ना पर 5000 रूपये तथा उमरेठ में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर / यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आरएफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उलंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक उमरेठ संतोष कुमार चौरासिया पर 5000 रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुये जुर्माने से दंडित किया है।

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