लोकेंद्र सिंह परमार टीकमगढ़
जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित-आचार संहिता लागू होते ही जनप्रतिनिधियों के शासकीय वाहन वापिस

टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी की उपस्थिति में शनिवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की आयोजित की गई। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, जिला पंचायत सीईओ नवीत कुमार धुर्वे, अपर कलेक्टर पीएस चौहान, एसडीएम जतारा शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम बल्देवगढ़ श्रीमती भारती देवी मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीपाश्री गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर एसके तोमर सहित संबंधित अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के सामान्य निर्वाचन का कार्यक्रम शनिवार को घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 06-टीकमगढ़ के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 28 मार्च 2024, नाम निर्देशन जमा करने का अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन की संवीक्षा की तिथि 5 अप्रैल, नाम निर्देशन वापसी की तिथि 8 अप्रैल, मतदान की तिथि 26 अप्रैल, मतगणना की तिथि 4 जून 2024 तथा मतदान स्थल शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज (नवीन केम्पस) टीकमगढ़ निर्धारित किया गया। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 06-टीकमगढ़ के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र (43-टीकमगढ़, 44-जतारा, 47-खरगापुर), निवाड़ी जिले की दो विधानसभा क्षेत्र (45-पृथ्वीपुर, 46-निवाड़ी) तथा छतरपुर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र (48-महाराजपुर, 51-छतरपुर, 52-बिजावर) सम्मिलित है। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र न्यायालय कलेक्टर, कक्ष क्रंमाक -42, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, टीकमगढ़ में जमा किये जायेंगे। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया गया कि 06-टीकमगढ़ (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ रिटर्निंग ऑफि सर के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र न्यायालय कलेक्टर, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, टीकमगढ़ में जमा किये जायेंगे। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्र के लिये एक-एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किये गये हैं। उस विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय के अनुविभागीय अधिकारी सहायक रिटर्निंग ऑफि सर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि आज निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। समस्त राजनैतिक दलों/आम नागरिकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने का अनुरोध है। आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि के दौरान समस्त जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये गये शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से वापिस लिये जाते है, उनके साथ संलग्न शासकीय अमले को तत्काल वापस लिया जायेगा। आदर्श आचरण संहिता का पालन कराये जाने हेतु आज से ही समस्त प्रकार के अधिनियमों के तहत आदेश प्रसारित कर दियेे गये है। इसमें आयुध लाइसेंस अधिनियम, कोलाहल अधिनियम (रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित), सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, धारा 144 प्रभावशील, सराय अधिनियम 1867 मुद्रक एवं प्रकाशकों से संबधित लोक प्रतिनिधित्व संबधी अधिनियम 1951 की धारा 127-क का पालन शामिल है। आचार संहिता के दौरान किसी भी विभाग में नये निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे और न ही किसी योजना में नये हितग्राही को जोड़ा जायेगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों पर यदि कोई आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज है तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्र, न्यूज चैनल पर तीन वार प्रकाशित कराना होगा और उसकी जानकारी रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करनी होगी। सार्वजनिक निरोधात्मक उपायों के संबंध में अभ्यथियों को अपने प्रचार-प्रसार हेतु पर्यावरण अनुकल सामग्री का उपयोग करने के निर्देश हैं। अभ्यर्थी रात्रि 10 बजे से लेकर प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगें। अभ्यर्थी बिना वैध अनुमति के राजनैतिक सभायें रैली, जलूस इत्यादि नहीं कर सकेगें। अभ्यर्थी शासकीय सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिये नही करेगें। अभ्यर्थी निजी सम्पत्ति का बिना भू-स्वामी की अनुमति के बिना नहीं करेगें। उपरोक्त संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत पायी जाने पर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।










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