FAQ मानक की उपज भारत शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर मण्डी समिति गुना में विक्रय न किये जाएं

मोहन शर्मा Sj न्यूज एमपी गुना

भारसाधक अधिकारी मण्डी / अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गुना ने मण्‍डी सचिव को दिये निर्देश

गुना।अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल के क्रम में भारसाधक अधिकारी मण्डी / अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गुना ने मण्‍डी सचिव को निर्देशित किया गया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन नीति एवं उपार्जन से संबन्धित विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा शासन से प्राप्त हुए है। शासन के निर्देशानुसार उपार्जन कार्य 25 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया जाना है। मण्डी अधिनियम की धारा-36 (3) के अनुसार मण्डी प्रांगण में ऐसी कृषि उपज जिसके लिये भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जिससे समर्थन मूल्य दर से कम पर बोली मण्डी प्रांगण में प्रारंभ नहीं की जावेगी।

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