ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बगैर अनुमति के प्रतिबंधित,धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही

शेख़ आसिफ ब्यूरो खण्डवा

ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बगैर अनुमति के प्रतिबंधित,धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही।

 

खण्डवा जिले के अंतर्गत सभी उत्सव एवं आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न, ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांत परिक्षेत्र में या रात्रि समय में नहीं फोड़े जाएंगे तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसे लाउडस्पीकर या ध्वनि एम्पलीफॉयर उच्च ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग लोक स्थान या खुले हुए प्रायवेट स्थान, सार्वजनिक वीथिका में उपयोग किये जाने पर निषेध रहेगा। इन स्थानों पर उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पूर्व संबंधित एस.डी.एम. से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

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