आज शाम को थम जाएगा प्रचार नेता कर सकेंगे डोर टू डोर संपर्क,5 लोग एक साथ एक जगह खड़े नही हो जाएंगे पूरे जिले में धारा 144 लागू

आज शाम को थम जाएगा प्रचार नेता कर सकेंगे डोर टू डोर संपर्क,5 लोग एक साथ एक जगह खड़े नही हो जाएंगे पूरे जिले में धारा 144 लागू

गुना। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए गठित जिला स्‍तरीय स्‍टेण्डिंग कमेटी की बैठक का आयोजन कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में कलेक्‍टर एवं समस्‍त रिटर्निंग अधिकारी सहित मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दलों के सदस्‍य उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 नवम्‍बर 2023 की शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार की समय अवधि समाप्‍त हो जायेगी। राजनैतिक दलों/ अभ्‍यर्थियों द्वारा किसी भी तरह की रैली, जुलूस या सभा का आयोजन नही किया जायेगा तथा ऐसे वाहन जो प्रचार-प्रसार के लिए जिन्‍हें अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी गयी थी वह स्‍वत: 15 नवम्‍बर 2023 को समाप्‍त हो जायेगी।

दिनांक 16 एवं 17 नवम्‍बर के लिए राजनैतिक दलों द्वारा आयोग के निर्देशानुसार वाहन उपयोग की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से फिर से लेना होगी। जिले में धारा 144 लागू होते ही 5 से अधिक व्‍यक्ति एक से अधिक स्‍थान पर खड़े नही रहेंगे और जिले की सीमाक्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों के निवासी के अतिरिक्‍त बाहरी व्‍यक्ति को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा, अन्‍यथा की स्थिति में सख्‍त कार्यवाही की जायेगी। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्‍यक्ति को प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी और कोई भी राजनैतिक दल/ अभ्‍यर्थी इस सीमा के भीतर अपना बूथ स्‍थापित नही कर सकेंगे। मतदान दिवस को एक अभ्‍यर्थी के लिए 3 वाहन की अनुमति होगी जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जायेगी। सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। मतदान की गोपनियता भंग करने वालों के विरूद्ध सख्‍त कार्यवाही की जावेगी।

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धारा 144 का आदेश: 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ न तो एकत्रित होगें और न ही आवाजाही करेंगे

गुना। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु गुना जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 028- बमौरी, 029- गुना, 030- चॉचौडा, 031- राधौगढ हेतु दिनांक 17 नवम्‍बर 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा। धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये ।

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा गुना जिले की राजस्व सीमाओं में मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टे पूर्व दिनांक 15 नवम्‍बर 2023 से दिनांक 17 नवम्‍बर 2023 सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार आदेश जारी किए गए हैं –

वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाऐं एवं जुलूस आयोजित नहीं होगें या इस प्रयोजनार्थं चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु डोर-टू-डोर जनसम्पर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा। यह कि दिनांक 15.11.2023 से दिनांक 17.11.2023 की अवधि में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक डोर टू डोर कैंपन, चुनाव प्रचार भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन के साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगें।

उक्त अवधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगें और न ही आवाजाही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) दिनांक 15/11/2023 को सायं 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात (दिनांक 15.11.2023 को सायंकाल 06:00 बजे) ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि/पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये है और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते है तथा उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा। सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश क्रमांक/का0व्या0/एस.डब्यूोटर ./9-20/2023/49/1016 दिनांक 09.10.2023 के अनुक्रम में जिले की सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशाला, होटलों तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि वह ऐसे व्यंक्तियों को ठहरने न दिया जावें एवं बाहरी व्यक्तियों की सूचना अनिवार्यत: थाना प्रभारियों को दी जावे।

कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर प्रदेशीय या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा।

कोई भी व्यक्ति दिनांक 15/11/2023 सायं 06:00 बजे से किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।

मतदान समापन के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जावेगा।

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन संबंधी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नहीं लगायेगा और न लगाने का प्रयास ही करेगा।

केवल मतदान के दिवस हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अध्यधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पृथक वाहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।

कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वयं अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

मतदान के दिन निजी वाहन, जिनका निर्वाचन से संबंध नहीं है, अस्पताल वेन. ऐम्बुलेंस, दूध, पानी के टैंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी एक टेबल तथा दो कुर्सियों (अधिकतम 10 x 10 के टेंट अथवा छाता)। टेबिल पर एक बैनर 4 फुट x 8 फुट का लगाया जा सकता है। बूथों का रखरखाव करने वाले व्यक्तियों को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे।

मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इस प्रकार नहीं करेंगे, जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

कोई राजनैतिक दल अथवा प्रत्या शी अथवा कोई अन्यि संगठन अथवा व्यहक्ति मतदान वाले दिन अथवा मतदान से एक दिन पहले (पूर्व) किसी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाले प्रस्ता)वित विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) द्वारा जिला अथवा राज्यत स्तार पर जैसा भी मामला हो पूर्व सत्यासपित न किया गया हो। मतदान केंद्र में पी.डब्ल्यू.डी. वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्राय सायकिल को मतदान केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रकरण में समस्त हित रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये जाने का समय नही है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश निर्वाचन कार्य एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारी, मतदान दल, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी अर्द्धसैनिक बल, सभी प्रकार के पुलिस बल, विशेष पुलिस अधिकारी, इत्यादि पर लागू नहीं होगा। दिनांक 15 नवम्‍बर 2023 को सायं 06:00 बजे से यह आदेश लागू होकर दिनांक 17 नवम्‍बर 2023 को सायं 06:00 बजे तक लागू रहेगा।

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गुना के 49 एवं राघौगढ़ के 04 निजी भवनों का किया गया अधिग्रहण

गुना। गुना जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निजी भवनों में स्थापित मतदान केन्द्रों के भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत दिनांक 15 नवम्‍बर से 17 नवम्‍बर 2023 तक के लिये अधिग्रहण कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर्स को सौंपने के आदेश जारी किये गये हैं ।

जारी आदेशानुसार विधानसभा 029-गुना के मतदान केन्‍द्र 12 के लिये प्रताप छात्रावास गुना मध्य भाग का कमरा, मतदान केन्‍द्र 17 के लिये शांति पब्लिक स्कूल गुना का उत्तरी भाग, मतदान केन्‍द्र 18 के लिये दक्षिणी भाग, मतदान केन्‍द्र 20 के लिये पश्चिमी भाग एवं मतदान केन्‍द्र 24 के लिये कक्ष क्र. 1 पूर्वी भाग, मतदान केन्‍द्र 37 के लिये प्रेसीडेंसी स्कूल पुरानी छावनी का पूर्वी भाग गुना, मतदान केन्‍द्र 38 के लिये पश्चिमी भाग, मतदान केन्‍द्र 39 के लिये सिंधिया मेमोरियल स्कूल पुरानी छावनी का पूर्वी भाग गुना, मतदान केन्‍द्र 40 के लिये का पश्चिमी भाग गुना, मतदान केन्‍द्र 44 के लिये स्मृति पब्लिक स्कूल बूढे बालाजी गुना कमरा नं.-1 एवं मतदान केन्‍द्र 45 के लिये कमरा नं.- 2, मतदान केन्‍द्र 46 के लिये स्नेहलता पब्लिक स्कूल बूढ़े बालाजी गुना, मतदान केन्‍द्र 47 के लिये ऐवरेस्ट स्कूल, पवन कॉलोनी गुना कक्ष क्र 1, मतदान केन्‍द्र 48 के लिये कक्ष क्रमांक 2 एवं मतदान केन्‍द्र 49 के लिये कक्ष क्रमांक 3, मतदान केन्‍द्र 53 के लिये जैन मांगलिक भवन गुना लालाजी का बाडा उत्तरी भाग का कमरा, मतदान केन्‍द्र 54 के लिये दक्षिणी भाग का कमरा, मतदान केन्‍द्र 55 के लिये काईस्ट स्कूल उत्तरी भाग कक्ष क. 2 गुना, मतदान केन्‍द्र 56 के लिये जैन धर्मशाला नई सडक गुना उत्तरी भाग, मतदान केन्‍द्र 57 के लिये दक्षिणी भाग, मतदान केन्‍द्र 68 के लिये मानस भवन गुना कार्यालय कक्ष, मतदान केन्‍द्र 70 के लिये क्राइस्ट स्कूल गुना उत्तरी भाग कक्ष क्रमांक 4 एवं मतदान केन्‍द्र 74 के लिये उत्तर दिशा का भवन कक्ष क्रमांक 1, मतदान केन्‍द्र 75 के लिये गांधी वोकेशनल कालेज कुसमौदा गुना गेट नं. 1 के सामने वाला हॉल एवं मतदान केन्‍द्र 76 के लिये गेट नं. 2 के सामने वाला हॉल, मतदान केन्‍द्र 83 के लिये मार्डन चिल्ड्रन स्कूल सोनी कालोनी गुना कक्ष क्रमांक 1 एवं मतदान केन्‍द्र 84 के लिये कक्ष क. 2 , मतदान केन्‍द्र 86 के लिये मानस भवन गुना कार्यालय कक्ष से लगी हुई गैलरी एवं मतदान केन्‍द्र 87 के लिये बीच वाला हॉल, मतदान केन्‍द्र 89 के लिये मार्डन चिल्ड्रन स्कूल सोनी कालोनी, गुना कक्ष क्र. 3 एवं मतदान केन्‍द्र 91 के लिये कक्ष क्र. 4 , मतदान केन्‍द्र 92 के लिये सरस्‍वती शिशु विद्या मंदिर उ. मा. वि. महावीरपुरा कक्ष क्र. 1 एवं मतदान केन्‍द्र 93 के लिये कक्ष क्रमांक 2, मतदान केन्‍द्र 106 के लिये चौधरन मिश्री बाई धर्मशाला गुना उत्तरी भाग का कमरा, मतदान केन्‍द्र 113 के लिये दक्षिणी भाग का कमरा एवं मतदान केन्‍द्र 114 के लिये पिछला भाग का कमरा, मतदान केन्‍द्र 115 के लिये मोती चिल्ड्रन स्कूल हनुमान कालोनी गुना का बड़ा हॉल, मतदान केन्‍द्र 116 के लिये कक्ष क्र. 1, मतदान केन्‍द्र 121 के लिये नेशनल पब्लिक स्कूल घोसीपुरा गुना कक्ष क्रमांक 5, मतदान केन्‍द्र 122 के लिये पिछला भाग का कमरा, मतदान केन्‍द्र 129 के लिये नेहा पब्लिक हाई स्कूल बांसखेडी गुना, मतदान केन्‍द्र 145 के लिये सरस्वती शिशु मंदिर कक्ष क्रमांक 2 केन्ट, मतदान केन्‍द्र 146 के लिये कक्ष क. 3 केन्ट, मतदान केन्‍द्र 149 के लिये आंकाक्षा पब्लिक स्कूल कक्ष क्र.4 गुलाबगंज कैंट, मतदान केन्‍द्र 150 के लिये कृष्णा पब्लिक स्कूल पूर्वी भाग कालापाठा कैन्ट एवं मतदान केन्‍द्र 151 के लिये पश्चिमी भाग कालापाठा कैन्ट, मतदान केन्‍द्र 152 के लिये आंकाक्षा पब्लिक स्कूल कक्ष क्र. 1 गुलाबगंज कैन्ट, मतदान केन्‍द्र 153 के लिये कक्ष क्र. 3 को अधिग्रहण करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 031-राघौगढ के लिये मतदान केन्‍द्र 37 के लिये डी. पी. एस एन.एफ.एल पश्चिमी भाग एन.एफ.एल विजयपुर, मतदान केन्‍द्र 38 के लिये दक्षिणी भाग एन.एफ.एल विजयपुर, मतदान केन्‍द्र 39 के लिये अम्बेडकर भवन एन.एफ.एल विजयपुर, मतदान केन्‍द्र 40 के लिये विनोद केन्द्र एन.एफ.एल. विजयपुर को अधिग्रहण करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

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