बिना अनुमति के अवकाश जाने/ मुख्यालय छोड़ने वालों के विरूद्ध की जायेगी कड़ी कार्यवाही – कलेक्टर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। इस हेतु निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में अधिकारी/ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। प्रायः यह पाया गया है कि अधिकारी/कर्मचारी अवकाश दिवस मे मुख्यालय मे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो एवं निर्वाचन कार्य निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सके, इस हेतु जिले के अधिकारी / कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अधिकारी / कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर पूर्ण प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। बीमारी अथवा अत्यावश्यक कार्यवश किसी अधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है, तो अवकाश स्वीकृति की व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी-
प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारियों के आवेदन पत्र संबंधित विभाग की नोटशीट, जिला प्रमुख की टीप के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को प्रस्तुत की जाएगी। समस्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों के अवकाश आवेदन की नोटशीट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को प्रस्तुत की जावेगी, जो अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अवकाश की स्वीकृति केवल जिला चिकित्सालय गुना में गठित चिकित्सा बोर्ड (Medical Board) की स्पष्ट अनुशंसा/ अभिमत के आधार पर ही दी जा सकेगी। सीधे प्रस्तुत किये जाने वाले अवकाश आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे ।
जारी निर्देशों का कढाई से पालन करने के साथ ही उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।










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