शासकीय परिसर/भवन/ दीवार/पानी की टंकी आदि पर लिखावट पोस्टर चिपकाना, कट आउट/बैनर /होर्डिंग लगाने पर रहेगा प्रतिबंध

शासकीय परिसर/भवन/ दीवार/पानी की टंकी आदि पर लिखावट पोस्टर चिपकाना, कट आउट/बैनर /होर्डिंग लगाने पर रहेगा प्रतिबंध

गुना 10 अक्‍टूबर 2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गुना जिले की 28-बमोरी, 29-गुना (अ.जा.), 30-चांचौड़ा एवं 31-राधौगढ़ के विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार दिनांक 09 अक्‍टूबर 2023 से सम्पूर्ण गुना जिले मे आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 28-बमोरी, 29-गुना (अ.जा.), 30-चांचौड़ा एवं 31-राधौगढ़ का निर्वाचन दिनांक 17 नवंबर 2023 को सम्पन्न कराया जाना है। आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु म0प्र0 सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा इस संबंध में आवश्‍यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है, कि कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय (Cognizable) होगा। सम्पत्ति के अंतर्गत कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, वाड, खम्बा (पोस्ट), स्तंभ (खंबा) या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा। इसी संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। जिसके अनुसार किसी भी शासकीय परिसर/भवन/ दीवार/पानी की टंकी आदि पर लिखावट पोस्टर चिपकाना, कट आउट/बैनर /होर्डिंग लगाने की अनुमति नही दी जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गुना द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश कर शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 28-बमोरी, 29-गुना (अ.जा.), 30-चांचौड़ा एवं 31-राधौगढ़ अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत निम्नानुसार पदेन अधिकारियों का दल भी गठित किया गया है। गठित दल में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत + 4 कर्मचारी, संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी (4 कर्मचारी + 1 वाहन), भारत संचार निगम लिमिटेड, के क्षेत्रीय एस0डी0ओ0, म0प्र0, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के क्षेत्रीय सहायक यंत्री,लोक निर्माण विभाग के सहायक यंत्री/उपयंत्री + 4 गैंग के कर्मचारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री + 4 कर्मचारी, क्षेत्रीय थाना प्रभारी, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, संबंधित पटवारी। उक्तानुसार गठित दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अधिनियम अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। संबंधित विभाग/दल द्वारा मूल स्वरूप में लायी गयी शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति का विवरण प्रतिदिन अपर जिला दण्डाधिकारी गुना को प्रेषित की जावें, जिससे उक्तानुसार जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल एवं भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को प्रेषित की जा सकें। इस कार्य में संलग्न किसी भी कर्मचारी की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा।

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