मोहन शर्मा गुना

कोई भी दल एवं संस्था निर्वाचन के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगें
आम सभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम के पूर्व लेने होगी अनुमति
गुना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा अनुसार दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन को विनियमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलुस आदि पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न/निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र 28-बमौरी, 29- गुना, 30-चांचौडा एवं 31-राधौगढ क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश 09 अक्टूबर 2023 को जारी किये गये हैं, जो 05 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेंगे।
जारी आदेश अनुसार गुना जिले के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग आफीसर सबंधित विधान सभा क्षेत्र की पूर्व अनुमति के नही करेंगे। राजनैतिक गतिविधियों की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और गैर राजनैतिक गतिविधियों की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जावेगी, जिसकी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर/एस.डी.एम/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर /तहसीलदार को दी जावे।
गुना जिले की में कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैतिक/गैर राजनैतिक दल या अन्य, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नही करेंगे।
गुना जिले में कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैतिक दल या गैर राजनैतिक दल या अन्य जुलूस, आमसभा, धरना, या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरूद्व नही करेंगे।
गुना जिले में कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नही की जाएगी, सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर समयसीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जावेगा।
गुना जिले में आम सभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय सीमा अन्तर्गत आयोजित किये जावेगें एवं जुलूसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा।
गुना जिले में कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नही करेगा तथा सभी अस्त्र-शस्त्र धारक के दवारा मकान की चारदीवारी के अन्दर ही रखे जावयेगें एवं आवश्यक आदेश प्रसारित होने पर शस्त्र पुलिस थाने मे जमा कराये जावेंगे।
गुना जिले में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र जैसे:-फरसा, वल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, बरछी,लाठी इत्यादि लेकर नही निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा।
गुना जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पटाखा/आतिशबाजी एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, मशाल आदि का उपयोग/प्रदर्शन नही कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/संबंधित रिटर्निंग आफीसर संबंधित विधान सभा क्षेत्र से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी ।
गुना जिले में मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देंगे।
गुना जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाने में मुसाफिरी की सूचना देगा होटल, लॉज, सराय के मालिक/ प्रबंधक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देंगे।
गुना जिले में कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण नहीं करेगा अथवा नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है।
गुना जिले में कोई भी व्यक्ति ईट, पत्थर, सोडा वॉटर की बोतले, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा, जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सकती है।
गुना जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो।
जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा। उपर्युक्त प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे।










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