NMOPS ने दिया विधायक शेरा भैया को ज्ञापन,जानिए क्या है पुरानी और नई पेंशन स्कीम में अंतर।

शेख़ आसिफ ब्यूरो SJ NEWS MP

पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है. इसके चलते कर्मचारी सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दवाब बना रहे हैं. इसी कड़ी में बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेन्द्र सिंह शेरा भैया को NMOPS द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, वहीं विधायक शेरा भैया द्वारा इन कर्मचारियों का खुलेआम समर्थन कर, बड़ी घोषणा भी कर दी है.

विधायक शेरा भैया ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनते ही आपकी मांगों को पूर्ण किया जायेगा, जिसके बाद सभी संगठन के पदाधिकारियों में ख़ुशी देखी गई और सभी ने विधायक शेरा भैया का समर्थन करने का ऐलान किया, बता दें कि कर्मचारियों के इस आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है. खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मैं आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं.

*जानिए क्या है पुरानी और नई पेंशन स्कीम में अंतर*

पुरानी पेंशन योजना (OPS)में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी. वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10 फीसदी की कटौती की जाती है. साथ ही 14 फीसदी हिस्सा सरकार मिलाती है. पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था. वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है.

पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ (General Provident Fund) की सुविधा होती थी लेकिन नई स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है. पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी. जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है.

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