सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा ₹100000 का अर्थदंड से किया गया

नीरज दांगी SJ न्यूज एमपी अशोकनगर

सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा ₹100000 का अर्थदंड से किया गया दंडित

दिनांक 14.07.22 को थाना कोतवाली अंर्तगत ग्राम मोहरी रोड पर प्रवेश साहू की आपसी जमीन बटवारे को लेकर हत्या कर दी गई थी जिसपर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 519/22 धारा 302, 34 ता0हि0 कायम कर विवेचना की गई थी । इस चिन्हित प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 14/07/23 को एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 100000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं दूसरे आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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