खतरनाक तरीके से वाहन चलाया तो 20 हजार तक का होगा जुर्माना ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज एमपी

लोकेशन रायसेन

रायसेन।अब खतरनाक तरीके से वाहन चालान बहुत महंगा पड़ेगा। यानी अब सोच समझकर ही वाहन क्रॉस करें। दरअसल परिवहन विभाग ने मप्र राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 6 प्रकार से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 2 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले आदेश के बाद वाहन चलाने के दौरान नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी गई है। सोमवार से सख्ती और अधिक बढ़ जाएगी।
पुलिस मुख्यालय भोपाल से आदेश के बाद कार्रवाई शुरू पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद शहर में वाहन चलाने के दौरान नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस थाने के अफसरों ने बताया किसोमवार से कार्रवाई के दौरान और अधिक सख्ती की गई। दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट और चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट के चलते पाए गए तो चालान कटना निश्चित है। यह अभियान पूरे दो माह तक चलेगा। चैकिंग अभियान के दौरान हेलमेट न पहलने वाले और सीट बेल्ट न लगाने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा।

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