मोहन शर्मा SJ न्यूज एमपी
अपना मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज नहीं कराया है ऐसे हितग्राहियों को आगामी माह में शासकीय उचित दुकान से राशन प्रदाय नहीं किया जावेगा..
शासननिर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवायसी एवं पात्र परिवार को वितरित राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस द्वारा प्रेषित करने हेतु परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित जिन पात्र हितग्राहियों द्वारा अभी तक अपना मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज नहीं कराया है ऐसे हितग्राहियों को आगामी माह में शासकीय उचित दुकान से राशन प्रदाय नहीं किया जावेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि, शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपना मोबाइल सीडिंग कराएं ताकि आगामी माह में शासन की योजना के लाभ से वंचित न रहें।
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