स्वरोजगार स्थापित करने संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित
रायसेन अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख रू से 50 लाख रू तक का उद्योग इकाई एवं सेवा इकाई के लिए एक लाख से 25 लाख रू तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई लागत पर 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षो तक ब्याज अनुदान देय होगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष तक की आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 08वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी ना हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को samsat.mp.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। योजनाओं तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन में स्थित अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कार्यालय में तथा मो.न. 9691413912 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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