“मासूम बालिका पर खौलता पानी डालने वाले आरोपीगण गिरफ्तार “
फरियादिया शहजादी पति मोहम्मद समीर रंगरेज उम्र 23 साल निवासी दरगाह के पास, खाराकुआं खंडवा ने मौखिक की दिनांक 27.03.2024 को दोपहर 12.30 बजे घर के बहार चूल्हा जलाकर गरम पानी का तपेला रखकर कपडे़ रंग रहे थे। तभी हमारे चाचा बाबा इस्माईल उर्फ जूग्गा पिता बाबू रंगरेज, इजराईल पिता इस्माईल, इरफान पिता इस्माईल झगडे़ की नियत से घुरकर देखने लगे। जब मेंरे परिवार वालों ने बोला कि क्या देख रहे हो। इसी बात को लेकर लात मुक्को, पत्थरों से मारपीट शुरू कर दी। मेंरे पति मो. समीर, देवर मो. सोहेल को मारा जिससे चोटे आई है। फिर अलफेज पिता नसीर और अन्सार पिता शेरू एवं अबरार पिता नसीर ने भी मेंरे ससुर के साथ मारपीट की है। एवं इस्माईल उर्फ जूग्गा पिता बाबू ने गरम पानी के तपले को लात मार दी तपले का गरम पानी बच्ची मिजबाह उम्र 04 साल के उपर गिरा जो जिससे मिजबाह गले के सामने शरीर में लगा जिससे जल गई है। जिसे अस्पताल में भर्ती कराकर ईलाज कराया है। इन लोगो ने धमकी दिये कि आज तो बच गये नही किसी जान से खत्म कर देगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली खंडवा पर अपराध क्रमांक 223/2024 धारा 294,323,324,506,34 भादवि का आरोपी इस्माईल उर्फ जूग्गा 2. इजराईल पिता इस्माईल 3. इरफान रंगरेज 4. अलफेज रंगरेज 5. अंसार रंगरेज 6. अबरार सभी निवासी दरगाह के पास, खाराकुआं खंडवा के विरूध्द कायम कर विवेचना में लिया गया।
मजरूह बालिका मिजबाह जो गरम पानी के जलने से एम एच खंडवा से एमवायएच इन्दौर ईलाज हेतु रैफर किया गया। जो एमवायएच इन्दौर में बालिका का ईलाज चल रहा है। साक्षी मो. समीर रंगरेज के कथन लिये गये एवं डॉक्टर से बालिका मिजबाह के जलने के संबंध में अभिमत चाहा गया। जिनके द्वारा गरम पानी से जलने से प्राण घातक चोट आना लेख किया गया है। जिससें प्रकरण में धारा 307 भादवि का इजाफा किया गया। प्रकरण में आरोपी 1. अबरार पिता नासीर रंगरेज उम्र 21 साल 2. इसराईल पिता इस्माईल रंगरेज उम्र 23 साल 3. अलफेज पिता नासीर रंगरेज उम्र 20 साल 4. इरफान पिता फतेह रंगरेज उम्र 21 साल 5. इस्माईल पिता फतेह रंगरेज उम्र 52 साल सभी निवासी दरगाह के पास, खाराकुआं खंडवा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।जहाँ से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। प्रकरण में फरार आरोपी इस्माईल उर्फ जूग्गा की तलाश एवं पतारसी की जा रही है।
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