मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने के निर्देश

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय न्यूज एमपी

लोकेशन रायसेन

 

मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने के निर्देश

 

रायसेन विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत 17 नवम्बर को सभी उद्योग, संस्थानों, दुकानों आदि में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने के लिए मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में श्रमायुक्त मप्र इंदौर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानानुसार प्रदेश की समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान करने का हकदार है। उसको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। यदि कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।

सभी कारोबार, व्यवसाय, आद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यरत सभी कामगारों को आगामी विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का परिपालन सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस को समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे। इन निर्देशों का समुचित परिपालन प्रदेश के कारखानों के अधिभोगीगणों, प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक और प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

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