जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को हुई पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर की रिपोर्ट

जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को हुई पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

फरियादी के अनुसार घटना दिनांक 11.07.2021 को जमीन संबंधी विवाद को लेकर आरोपीगण व्दारा फरियादी जोगु पिता पार सिंह मेडा के पुत्र व उसके पिताजी के साथ मारपीट कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी जिसकी शिकायत फरियादी ने थाना झाबुआ पर दर्ज कराई, जिस पर थाना झाबुआ पर अपराध क्रमांक 687/2021 दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक जगदीश नायक व्दारा की गई। उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ महोदय श्री आर. के. शर्मा द्वारा आरोपीगण पेमा पिता सलिया मेडा, राकेश पिता पेमा मेडा, तार सिंह पिता पेमा मेडा, अमना पिता कल्लू एवं धन्ना पिता सलिया निवासीगण उमरिया वेजत्री, झाबुआ को दोषशिध्द पाते हुए प्रत्येक आरोपियों को धारा 307 IPC के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 2000-2000 हजार रुपए के अर्थदण्ड से व धारा 326 IPC के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व अपर लोक अभियोजक राकेश जोशी व्दारा किया गया।

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