अब प्री-एक्टिवेटेड सिम मिली तो होगी कार्यवाही-सिम बेचने का पूरा ब्यौरा संधारित करें-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने टेलीकॉम कंपनियों के स्थानीय प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि रिटेल आउटलेट सहित अन्य स्थानों से सिम बेचने का पूरा ब्यौरा संधारित किया जाये तथा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशो के अनुरूप दस्तावेज लिये जायें एवं रजिस्टर संधारित किया जायें। उन्होने कहा कि किसी भी थोक अथवा रिटेल विक्रेता के यहां प्री-एक्टिवेटेड सिम मिली तो एफआईआर दर्ज करते हुए कार्यवाही की जायेगी।
जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन, सीईओ जिला पंचायत श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एडिशनल एसपी श्री प्रवीण भूरिया, बीएसएनएल श्री आंनद बाबू, डीजीएम श्री धर्मेन्द मीणा सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा टेलीकॉम कंपनियों के स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने निर्देश दिये कि सिम बेचते समय सिम खरीदने वाले उपभोक्ता का सत्यापन आधारकार्ड के साथ ही फेस रिकॉगनेशन के माध्यम से किया जायें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो कडी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही बेची गई सिम का रजिस्टर संबंधित थाने को अवलोकन कराया जायेें।
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने निर्देश दिये कि जिले में संचालित सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिटेलर को यह हिदायत आवश्यक रूप से प्रदान करें कि संतुष्टि तथा नियमों एवं दस्तावेजो की पूर्णता के बाद ही सिम प्रदाय करें तथा उसे एक्टिवेट करें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को सिम न दें, प्रत्येक तीन दिन में बेची गई सिम के उपभोक्ताओं की सूची सबंधित थाने को उपलब्ध कराई जायें।
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